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दून पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ अपराधी को किया जिला बदर

दून पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ अपराधी को किया जिला बदर

देहरादून। दून पुलिस ने गुण्डा एक्ट में निरुद्ध दिव्यकांत लखेड़ा निवासी ऋषि विहार माजरी माफी, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा दिया। पुलिस ने उसे हिदायत दी कि छह माह तक वह जनपद देहरादून की सीमा में प्रवेश न करे।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों आरोपी लखेड़ा की मां ने जिलाधिकारी सविन बंसल से मिलकर शिकायत की थी कि उसका बेटा आए दिन मोहल्ले के बुजुर्गों और बहु-बेटियों लिए हिंसा का पर्याय बना हुआ है। जिस पर जिलाधिकारी ने आरोपी को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जनहित में 6 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश दिए थे।

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