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नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत

नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत

नैनीताल। नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई है। हाकम सिंह़ 21 सितम्बर 2025 से जेल में बंद था।
देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने पटवारी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले 20 सितम्बर 2025 को हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया था। दोनों पर आरोप था कि वे अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर 12 से 15 लाख रुपये तक की मांग कर रहे थे।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ पटेल नगर थाने में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023’ की धारा 12(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
बुधवार को हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जज न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष हाकम सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई को पेश की गई। याचिकाकर्ता के वकील अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया कि हाकम सिंह खिलाफ नकल कराने के साक्ष्य नहीं हैं। उसे पूर्व के रिकॉर्ड और संदेह के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस मामले के दूसरे आरोपी पंकज गौड़ को पहले ही जमानत दे दी गई है। हाईकोर्ट ने इन तर्कों के आधार पर हाकम सिंह की जमानत मंजूर कर ली।

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