देहरादून। शासन ने कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम आयु के मानक का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी मान्यता निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धाति की गई। सचिव शिक्षा रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और मानकों की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के चिन्हित कर उनकी मान्यता निरस्त करने के संबंध में नियमुनासार कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव शासन के भेजें।