
उत्तराखंड की जिला पंचायतें भी प्रशासक के हवाले
देहरादून। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020) की धारा 130 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड की समस्त जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्ति (दिनांक 01.12.2024) के पश्चात, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक…