देहरादून। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सोमवार को बीजापुर गेस्ट हाउस, देहरादून में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में अध्यक्ष श्री मकवाना ने कहा कि सफाई कर्मचारी एवं पर्यावरण मित्र शहरों और समाज को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा उनका समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी पर्यावरण मित्र को सेप्टिक टैंक अथवा सीवर में मैनुअल तरीके से प्रवेश न करना पड़े। इसके लिए संबंधित विभाग आधुनिक तकनीक एवं मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करें।
अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक के उपयोग से सफाई व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए मैनहोल को “मशीन होल” के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाए। सीवर एवं मैनहोल की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों, रोबोटिक तकनीक तथा अन्य यांत्रिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाए, ताकि पर्यावरण मित्रों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का जोखिम न रहे।
अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक के उपयोग से सफाई व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए मैनहोल को “मशीन होल” के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाए। सीवर एवं मैनहोल की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों, रोबोटिक तकनीक तथा अन्य यांत्रिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाए, ताकि पर्यावरण मित्रों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का जोखिम न रहे।
उन्होंने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी पर्यावरण मित्र को सेप्टिक टैंक अथवा सीवर में मैनुअल तरीके से प्रवेश न करना पड़े। इसके लिए संबंधित विभाग आधुनिक तकनीक एवं मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करें।


